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स्कूल खोलने के दिशानिर्देश : प्रतीक्षा समाप्त

स्कूल खोलने के दिशानिर्देश : प्रतीक्षा समाप्त : क्रोनॉन महामारी के कारण सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय लंबे समय तक बंद पड़े हुए थे। लेकिन अब स्कूल खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) जारी कर दिया है। छात्रों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है लेकिन हो सकता है इस बारे में सरकार कोई दिशानिर्देश जारी करे।

21 सितंबर से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि, यह छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर/मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।

स्कूल खोलने के दिशानिर्देश
स्कूल खोलने के दिशानिर्देश

स्कूल खोलने के दिशानिर्देश किस प्रकार हैं

भारत सरकार की तरफ से नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं

यह पहले जैसा स्कूल जाने का सामान तरीका नहीं होगा लेकिन नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है, वह 9 वीं कक्षा से नीचे के छात्रों के लिए नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि नर्सरी से 8 वीं कक्षा के बच्चों के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे। बहुत सावधानियों के साथ जैसे लैब से लेकर क्लासेज तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। 

हम सब जानते हैं कि सावधानी में ही सुरक्षा है इसलिए स्कूलों में स्टेट हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होंगे ताकि किसी इमर्जेंसी की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके।

किस से स्कूल जाने की इजाजत नहीं है

यह बहुत अच्छी बात है की कुछ खास प्रकार के लोगों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है जैसे कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले टीचर या कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जिस स्कूल में क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था उससे कैसे खोला जायेगा तो उस के लिए सरकार अपना काम कर रही है पहले उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइट सोलूशन से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।

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